राज्य ब्यूरो, पटना
शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 को लागू कर दिया है। इसके तहत छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों के अनुरूप यह प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
स्थानांतरण नीति:
शिक्षकों का स्थानांतरण अब प्रखंड और जिले से बाहर प्रशासनिक दृष्टि से किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसे शिक्षक, जो नियमित स्कूल आने में लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
आचार संहिता का पालन अनिवार्य:
शिक्षकों के लिए आचार संहिता का पालन अनिवार्य बनाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति और वेतन वृद्धि पर रोक जैसे कड़े प्रावधान लागू किए जाएंगे।
स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया:
शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर सात सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें शिक्षा सचिव अध्यक्ष होंगे। इस समिति में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, और महिला प्रतिनिधि शामिल होंगे।
पहला चरण:
स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से शुरू किया जाएगा।
विशिष्ट शिक्षकों की जिम्मेदारी:
स्थानांतरित विद्यालयों में योगदान देना अनिवार्य होगा।
नियमावली के अन्य प्रावधान:
शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शिक्षा विभाग की नीति और निर्धारित योग्यता के अनुसार दी जाएगी।
विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानांतरण और पदस्थापन का निर्णय जिला स्थापना समिति द्वारा लिया जाएगा।
अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई:
लगातार विलंब से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर प्रशासनिक दृष्टि से कार्रवाई होगी। उनके स्थानांतरण प्रखंड और जिले से बाहर किए जाएंगे। इसके अलावा, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर निलंबन, पदावनति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे दंड दिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग का उद्देश्य:
नियमावली का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और शिक्षकों के व्यवहार में अनुशासन लाना है। गजट के माध्यम से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
निष्कर्ष:
नई नियमावली के माध्यम से राज्य के 5 लाख 45 हजार 182 सरकारी शिक्षकों को यह संदेश दिया गया है कि अनुशासन और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जाए। शिक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र में निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करना अनिवार्य होगा।