**पटना, 21 जुलाई 2024** – बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता अब प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से निर्धारित की जाएगी। यह व्यवस्था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के अंतर्गत की गई है। इस नियमावली के अनुसार, जहां दो शिक्षक एक ही तिथि को प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करेंगे, उनकी जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम के आधार पर वरीयता तय होगी। इन मानदंडों पर फिट न होने वाले मामलों का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
इस नई व्यवस्था के तहत राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी 16 जुलाई के आदेश (ज्ञापांक: 1/वि.वि.प.स.-03/2024 566) में कहा गया है कि इन शिक्षकों की वरीयता उनके विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर तय की जाएगी। यह आदेश 1 अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
अभिलेख सत्यापन (काउंसलिंग) आवंटित जिलों के डीआरसीसी में पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विभिन्न स्लॉट में किया जाएगा:
– पहला स्लॉट: 9 से 10.30 बजे
– दूसरा स्लॉट: 10.30 से 12 बजे
– तीसरा स्लॉट: 12 से 1.30 बजे
– चौथा स्लॉट: 1.30 से 3 बजे
– पांचवां स्लॉट: 3 से 4.30 बजे
उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की काउंसलिंग 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों की 2 अगस्त से, स्नातक कोटि के शिक्षकों की 3 अगस्त से, उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षकों की 5 अगस्त से, और सामान्य शिक्षकों की 6 अगस्त से शुरू होगी। काउंसलिंग के लिए आवश्यक अभिलेखों में मूल जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीईएलएड-बीएड प्रमाण पत्र, दक्षता-बीटीईटी-एसटीईटी-सीटीईटी प्रमाणपत्र शामिल हैं।
काउंसलिंग के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, और जिस दिन वे अपने पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान करेंगे, उसी दिन से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा।
**शिक्षा प्रतिनिधि, पटना**