पटना, 22 जुलाई 2024: बिहार के अपर सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) संजय कुमार ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालयों में कार्यरत सभी नियमित और संविदा कर्मियों का वेतन/मानदेय संगत माह के प्रथम 08 कार्यालीय दिवसों में अनिवार्य रूप से भुगतान करें।
निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि विभाग में नियमित एवं आउटसोर्सिंग (संविदा) कर्मियों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनका वेतन/मानदेय कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है। आवंटन की अनुपलब्धता के अतिरिक्त, अन्य किसी भी कारण से वेतन लंबित रखा जाता है तो उस पर सूद की देयता सहित पूरी जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी या आउटसोर्सिंग एजेंसी पर होगी और उनके खिलाफ समुचित दंडात्मक/विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि यदि किसी कार्यालय में आवंटन का अभाव है, तो समय रहते उसकी माँग संबंधित निदेशालय और विभागीय बजट शाखा से सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वेतन/मानदेय का समय पर भुगतान हो सके।
सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालयों में कार्यरत सभी नियमित और संविदा कर्मियों के वेतन/मानदेय का भुगतान हर महीने के पहले 08 कार्यालीय दिवसों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।