पटना, 10 मार्च 2025 – बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ द्वारा जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं को 12 मार्च 2025 तक अद्यतन कर लें।
पत्र
महत्वपूर्ण बिंदु:
- शिक्षकों की कोटि: नियमित शिक्षक, विद्यालय प्रधानाध्यापक, नियोजित शिक्षक (वरिष्ठ शिक्षक सहित) आदि की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं का विवरण ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपडेट किया जाए।
- डेटा संशोधन: 12 मार्च 2025 तक अद्यतन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 13 मार्च से स्थानांतरण/पदस्थापन के लिए सॉफ्टवेयर चलाया जाएगा। एक बार सॉफ्टवेयर चलने के बाद सात दिन तक डेटा में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
- सभी स्कूलों में डाटा अपडेट अनिवार्य: विद्यालय स्तर पर कार्यरत शिक्षकों, उनकी स्वीकृत इकाई, नाम, संख्यात्मक स्थिति, रिक्ति एवं सर्प्लस (अधिशेष) शिक्षकों की जानकारी अद्यतन होनी चाहिए।
- जिम्मेदारी तय: यदि 12 मार्च तक डाटा अद्यतन नहीं हुआ तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इसकी सूचना देकर सॉफ्टवेयर संचालन स्थगित करने का निर्णय लिया जाएगा।
जवाबदेही सुनिश्चित
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन केवल रिक्ति एवं सर्प्लस शिक्षकों के आधार पर ही होगा। यदि सॉफ्टवेयर संचालन के बाद किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश 12 मार्च 2025 तक अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।