पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत स्कूलों में माहौल बिगाड़ने या पढ़ाई में लापरवाही करने वाले शिक्षकों का जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
विशिष्ट शिक्षकों के लिए नया वेतनमान: शिक्षकों को अब बेहतर वेतनमान का लाभ मिलेगा।
सक्षमता परीक्षा: विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करने का प्रावधान बरकरार है।
शिक्षकों का ट्रांसफर: स्थानीय राजनीति या स्कूल का माहौल खराब करने वाले शिक्षकों का डीएम की अनुशंसा पर ट्रांसफर होगा।
नई अधिसूचना: नियमावली की अधिसूचना गुरुवार शाम को जारी की गई।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:
1. आंगनबाड़ी केंद्र:
300 करोड़ रुपये की लागत से 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा।
निर्माण कार्य समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत होगा।
इसमें से 255 करोड़ रुपये का लोन नाबार्ड से लिया जाएगा।
2. श्रम कानून में संशोधन:
कारखाना अधिनियम की धाराओं में संशोधन को स्वीकृति।
श्रम केंद्रों पर कार्य समय सीमा का निर्धारण अब सरकार करेगी।
3. पटना सर्किट हाउस का विस्तार:
अतिरिक्त अतिथि कक्षों के निर्माण के लिए 34.26 करोड़ रुपये स्वीकृत।
4. नए पदों का सृजन:
प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 459 अतिरिक्त पद।
अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र, राजेंद्र नगर के संचालन हेतु 72 पद।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 पद।
अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के लिए 9 पद।
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शारीरिक शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा:
सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
तीन स्तरों की परीक्षाएं आयोजित होंगी।
मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बैठक के निर्णयों की जानकारी साझा की।
शिक्षा क्षेत्र में बदलाव और प्रशासनिक सख्ती से गुणवत्ता सुधार की उम्मीद है।
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