





पटना, 4 मार्च 2025: बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-5) में कार्यरत बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षित दर्जा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश (MJC नंबर 2024/2018, नीतू त्रिपाठी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें 24 जुलाई 2019 को जारी निर्देशों के तहत शिक्षकों के लिए 6 माह का संबद्धन कोर्स कराने और परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की अध्यक्षता में 13 फरवरी 2025 को हुई बैठक में इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू किया जाएगा।
प्रशिक्षण का विवरण और समय-सारणी
SCERT ने इस कोर्स के लिए निम्नलिखित समय-सारणी प्रस्तुत की है:
- ऑनलाइन पंजीकरण: 1 से 10 मार्च 2025
- पंजीकरण स्वीकृति: 1 से 13 मार्च 2025
- शुल्क भुगतान: 1 से 21 मार्च 2025
- संपर्क कक्षाएं: 6 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 (प्रत्येक शनिवार और रविवार)
- अंतिम परीक्षा: अक्टूबर 2025 का दूसरा सप्ताह
- परिणाम प्रकाशन: अक्टूबर 2025 का अंतिम सप्ताह
कोर्स में शामिल होंगे 600 से अधिक शिक्षक
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 600 बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को इस प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जाएगा। इनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं, जो अन्य न्यायालयी आदेशों (जैसे CWJC नंबर 16234/2019 और LPA नंबर 748/2022) से प्रभावित या सेवामुक्त हुए हैं।
खर्च का वहन करेगा शिक्षा विभाग
पहले यह प्रस्ताव था कि प्रशिक्षण का खर्च अभ्यर्थियों को स्वयं वहन करना होगा, लेकिन बैठक में निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम पर होने वाला व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। SCERT के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि इस आशय की जानकारी प्रशिक्षण संबंधी विज्ञापन में शामिल करें।
NIOS और IGNOU की भूमिका
प्राथमिक शिक्षा निदेशक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से परिणाम प्रकाशन के लिए अनुरोध करने और बैठक आयोजित कर इस प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, IGNOU के वरीय क्षेत्रीय निदेशक ने स्पष्ट किया कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय से इस कोर्स के लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन विभाग के अनुरोध पर वे सहयोग के लिए तैयार हैं।
शिक्षकों को प्रशिक्षित दर्जा जल्द
न्यायालय के निर्देशानुसार, जिन शिक्षकों ने पहले ही ब्रिज कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें जल्द से जल्द प्रशिक्षित दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, NIOS द्वारा परिणाम प्रकाशित होने के बाद 24 याचिकाकर्ताओं सहित बिहार के अन्य समान स्थिति वाले शिक्षकों को भी यह लाभ मिलेगा।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा, “यह कदम शिक्षकों के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हम तय समय-सारणी के अनुसार प्रशिक्षण पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
यह कदम बिहार के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक नई शुरुआत का संकेत देता है, जिससे शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप मान्यता और सम्मान मिल सकेगा।