पटना, 15 अक्टूबर 2024 – बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश पर सख्त रोक लगाने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव, श्री सुबोध कुमार चौधरी द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कई संस्थाओं के प्रतिनिधि या व्यक्ति बिना अनुमति के विद्यालय परिसर में प्रवेश कर शैक्षिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।
आदेश के अनुसार, ऐसे व्यक्ति माइक्रोफोन, कैमरा आदि उपकरणों के साथ विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल शैक्षिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इस तरह के हस्तक्षेप से विद्यालय की नियमित गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और छात्रों के ध्यान केंद्रित करने और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है।
विभाग ने निर्देश दिया है कि विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस से बातचीत नहीं करेंगे।