*पटना, राज्य ब्यूरो* – शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है कि एक अक्टूबर से शिक्षकों का वेतन केवल ई-शिक्षाकोष एप पर दर्ज हाजिरी के आधार पर ही होगा। अब सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अपनी उपस्थिति इस एप के माध्यम से दर्ज करनी अनिवार्य होगी।
प्रत्येक महीने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई-शिक्षाकोष एप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर अनुपस्थित शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सौंपा जाएगा। इसी सूची के आधार पर शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति को आकस्मिक या अन्य अनुमन्य अवकाश में समायोजित किया जाएगा। अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में, उसे लीव विदाउट पे (एलडब्ल्यूपे) के रूप में माना जाएगा।
तकनीकी समस्याओं, जैसे सर्वर डाउन या नेटवर्क की समस्या के कारण, यदि कोई शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता है, तो उसे भौतिक पंजी में उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिसके आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।
इस वर्ष जून से ई-शिक्षाकोष एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है, और अब तक 80% प्रधानाध्यापक और शिक्षक इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल लिखित आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत होगा, और किसी भी परिस्थिति में एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रधानाध्यापक को मार्क लीव मॉड्यूल के माध्यम से अनुमन्य अवकाश की सूची में से स्वीकृत अवकाश दर्ज करना होगा।