**पटना:** बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी TRE 3 में आयु सीमा में दस वर्ष की छूट देने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 4044/2024 के आलोक में लिया गया है।
### मुख्य बिंदु:
– **आदेश की पृष्ठभूमि:** माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वादी कन्हैया प्रसाद एवं अन्य के मामलों पर विचार करें, ताकि वे बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 में भाग ले सकें।
– **आदेश का निष्कर्ष:** माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वादियों के मामले में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया गया था।
– **शिक्षा विभाग का रुख:** शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि “बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्तें) नियमावली, 2023” के अनुसार, तीसरे समव्यवहार के विज्ञापन संख्या 22/2024 में आयु सीमा में छूट देना नियमों के विपरीत है।
– **प्रथम और द्वितीय समव्यवहार:** शिक्षा विभाग ने बताया कि प्रथम और द्वितीय समव्यवहार के विज्ञापनों में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई थी, लेकिन तीसरे समव्यवहार में यह छूट नहीं दी जा सकती है।
### शिक्षा विभाग का आदेश:
– **स्पष्टता:** “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023” के नियम-5(v) के अनुसार, आयु सीमा में छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जा सकती है, जिन्होंने नियमावली के प्रवृत होने से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।
– **अंतिम निर्णय:** वादी कन्हैया प्रसाद एवं अन्य के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले का निस्तारण किया गया है।
यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ द्वारा जारी किया गया है।